नैनीताल : DM गर्ब्याल ने इन दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन के दिये निर्देश

ख़बर शेयर करें

www. gkmnews

ख़बर शेयर करें

नैनीताल –
जनपद में शासकीय एवं अशासकीय शैक्षिक संस्थानों के 100 गज की परिधि के अन्दर सिगरेट तथा अन्य प्रतिबंधित तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध होने के उपरान्त बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए।

जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल


जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के संज्ञान में कतिपय माध्यम से आया कि जनपद में विद्यालयोें एवं शिक्षण संस्थानों से 100 गज की परिधि में दुकानदारों द्वारा सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद प्रतिबन्ध होने के बावजूद बिक्री किये जाने को जिलाधिकारी ने गम्भीरता से लिया है। उन्होने मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी के साथ ही पुलिस महकमे के अधिकारियो को निर्देश दिये है समय-समय पर विद्यालयों के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में चैकिंग अभियान चलाकर छापेमारी कर दोषी दुकानदारों के खिलाफ चालान के साथ ही जुर्माने की कार्यवाही तत्काल अमल में लाई जाए। उन्होेने कहा भारत सरकार द्वारा जनपद को को नशा मुक्ति अभियान 2.0 के अन्तर्गत चयन किया गया है।


उन्होेंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि जनपद के समस्त विद्यालयों के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों पर साईन बोर्ड पूर्ण विवरण के साथ स्थापित करें। उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी निर्देश दिये है कि विद्यालयों में एन्टी ड्रग कमेटी के गठन की संकलित सूचना विकास खण्डवार समाज कल्याण अधिकारी को देना सुनिश्चित करें।


लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page