हल्द्वानी के इन इलाकों में लागू रहेगी धारा 144..

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हल्द्वानी नगरीय क्षेत्र में आगामी 23 फरवरी से 26 फरवरी तक 2 पारियों में प्रांतीय सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा आयोजित की जानी है नगर के एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी और खालसा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज तथा गुरु तेग बहादुर सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 23-02-2023 से दिनांक 26-02-2023 तक दो पालियों में (प्रथम पाली प्रातः 09:00 बजे से अपराहन 12:00 बजे एवं द्वितीय पाली में अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक) प्रांतीय सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा आयोजित की जायेगी। नगर क्षेत्र हल्द्वानी में एम०बी०पी०जी० कॉलेज हल्द्वानी, खालसा नेशनल बालिका इण्टर कालेज, हल्द्वानी एवं श्री गुरुतेग बहादुर सीनियर सेकेण्डरी पब्लिक स्कूल हल्द्वानी को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है।

उक्त परीक्षा प्रारम्भ होने से परीक्षा समाप्ति तक उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों में चारों तरफ 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की जाती है। परीक्षा के सुचारू एवं सफल सम्पादन हेतु प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इस सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि समाज के अवांछनीय तत्व परीक्षा के दौरान अशान्ति एवं अव्यवस्थायें फैलाने का प्रयास करें व अन्य अवांछनीय कार्यवाही कर परीक्षा केन्द्रों में गम्भीर अशान्ति एवं अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर दें । प्राप्त सूचनाओं पर सम्यक विचारोपरान्त मेरा यह समाधान हो गया है कि शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। अतः मैं ऋचा सिंह, नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर हल्द्वानी के अन्तर्गत निम्न आदेश देती हूँ।

  1. नगर हल्द्वानी के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों में 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की पूवार्वनुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे। 2. कोई भी परीक्षार्थी / व्यक्ति किसी भी प्रकार शस्त्र, लाठी, डन्डा, बल्ला आदि लेकर परीक्षा स्थल अथवा उसके 200 मीटर की परिधि में नहीं लायेगा ।
  2. कोई भी व्यक्ति परीक्षा स्थल के आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा एवं परीक्षा के 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति डी०जे० इत्यादि नहीं लगायेगा। 4. कोई भी व्यक्ति परीक्षा से समबन्धित किसी भी प्रकार की अफवाहें नहीं फैलायेगा तथा ना ही किसी प्रकार

के परचों आदि का वितरण करेगा।

  1. कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना पूर्वानुमति के परीक्षा स्थल के बाहर 200 मीटर की परिधि में प्रवेश नहीं

करेगा। 6. ड्यूटी पर तैनात कर्मियों पर उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे (प्रतिबन्ध संख्या 3 के अतिरिक्त) उन आदेश तत्काल प्रभाव से परीक्षा की समाप्ति तक नगर हल्द्वानी के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परीधि में लागू होंगे। आदेशों का किसी भी प्रकार उल्लघंन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

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