बड़ी ख़बर (उत्तराखंड) : 10 अगस्त तक कोविड कर्फ्यू में जारी रहेंगी ये सख्तियां..इस तरीके से होगी राज्य में एंट्री.

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देहरादून : भले ही प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही हो लेकिन राज्य सरकार अभी भी कोई रिस्क लेने को तैयार नही है.. इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड शासन ने पाबंदियों को 10 अगस्त तक बड़ा दिया है.इसमें वर्तमान में लागू रियायत बरकरार रखते हुए तकनीकी मेडिकल वह शिक्षण संस्थानों को खोलने की छूट भी दे दी गई है हालांकि इसके लिए संबंधित विभाग अलग से sop जारी करेंगे.

सरकार ने 26 जुलाई को प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू की अवधि 4 अगस्त सुबह 6:00 बजे तक बढ़ा दी थी हालांकि वर्तमान में लागू कर्फ्यू में सरकार ने तमाम रियायत दी हैं बाजार हफ्ते में 6 दिन सुबह 8:00 से रात्रि 9:00 बजे तक खुल रहे हैं सरकारी कार्यालय 100 फ़ीसदी क्षमता के साथ खुल रहे हैं तो राज्य के भीतर आवाजाही में छूट दी गई है अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को भी राहत दी गई है अन्य राज्यों के जिन व्यक्तियों ने 15 दिन पहले कोविड-19 की दोनों डोज लगवा ली हैं उन्हें कोविड जांच की नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से छूट दी गई है

जिसके पास कोविड- वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं होगा उनके लिए कोविड-19 जांच की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है इसके अलावा शॉपिंग मॉल आदि खुले हैं तो खेलकूद सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों की भी अनुमति दी गई है और सरकार के फैसले के अनुरूप कर्फ्यू को 10 अगस्त सुबह 6:00 बजे तक बढ़ाने के आदेश शासन ने दिए हैं उसकी sop जारी कर दी गई है

इसमें प्रावधान किया है कि राज्य के सभी शासकीय और निजी विद्यालयों में शिक्षा विभाग की ओर से जारी एसओपी का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा स्कूल कॉलेज सोमवार से खुले हैं इसके अलावा प्रदेश के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय मेडिकल नर्सिंग कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज कृषि व प्रौद्योगिकी संस्थान समस्त विश्वविद्यालय और अन्य सभी शैक्षिक संस्थान खोलने की अनुमति भी दी गई है इसके लिए संबंधित विभागों की ओर से जारी की जाने वाली s.o.p. का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा कोविड- कर्फ्यू के शेष प्रावधान को ही रखे गए हैं जो वर्तमान में लागू है .

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