नगर पालिका में शामिल फिर भी वंचित,सिरौलीकलां की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त


उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उधमसिंह नगर में किच्छा के सिरौलीकलां में 2023 से अभी तक पालिका चुनांव घोषित नहीं करने संबंधी जनहित याचिका में उपजिलाधिकारी खटीमा को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हिने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर के लिए निहित की गई है।
मामले के अनुसार, किच्छा के सिरोलीकलां निवासी मोहम्मद यासीन ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि किच्छा नगर पालिका के विस्तारीकरण में वर्ष 2018 में सिरौलीकला, बंडिया, देवरिया और आजादनगर को शामिल किया गया था।
अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि
वर्ष 2018 में ही नगर पालिका के चुनाव हुए, जिसमें सिरौलीकलां क्षेत्र में तीन वार्ड संख्या 18,19 और 20 समेत कुछ क्षेत्र वार्ड नं.17 में शामिल किये गए। सिरौलीकलां, नगर पालिका किच्छा में पिछले 6 वर्षों से शामिल है और नगर पालिका ने इस क्षेत्र में लगभग 5 करोड़ रुपये के विकास कार्य किये हैं।
अब वर्तमान में सिरौलीकलां को किच्छा नगर पालिका से अलग किया जा रहा है, जिसका सिरौलीकलां क्षेत्रवासी विरोध करते हैं। वह चाहते हैं कि सिरौलीकला को नगर पालिका में ही रखा जाये और यहाँ पर चुनांव कराए जाएं।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती



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