हाईकोर्ट का बड़ा आदेश : 24 घंटे में खोलें हल्द्वानी-देहरादून स्टेडियम..


उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड में हुई करोड़ो रूपये की अनियमितताओं के खिलाफ दायर याचिका में सचिव खेल से कहा कि 24 घण्टे के भीतर हल्द्वानी और देहरादुन के स्पोर्ट स्टेडियम को खोलें, तांकि खिलाड़ियों को प्राईवेट स्टेडियम में न जाना पड़े।
न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने कहा कि
दोनों स्टेडियम सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहने चाहिए, ताकि स्पोर्ट पर्सन वहाँ पर अपनी रेगुलर प्रैक्टिस कर सकें। एकलपीठ ने स्पोर्ट सचिव से कहा कि आप राज्य सरकार के सामने यह भी समस्या रखें कि मैदानी क्षेत्रों के अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में भी छोटे छोटे बच्चों के शारीरिक विकास के लिए स्टेडियम बनाए जाएं।
न्यायालय ने कहा कि प्रदेश के कई प्रतिभावान खिलाड़ी साधनहीनता के कारण खेलों से वंचित हैं। न्यायालय ने स्पोर्ट एसोशिएशन से यह भी कहा कि जो भी खेल आप कराना चाहते हैं उसकी लिस्ट सचिव खेल को दें। सचिव खेल उसपर निर्णय लेकर स्टेडियम को मुहैया कराएगा। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के प्रथम सप्ताह के लिए तय की गई है।
मामले के अनुसार, देहरादून निवासी संजय रावत ने याचिका दायर कर कहा कि उत्तराखण्ड क्रिकेट एसोसिएशन में क्रिकेट कराने के लिए लगभग 12 करोड़ के सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। प्रार्थना में कहा गया है कि जो सुविधा खिलाडी को मिलनी चाहिए थी वह उसे नही मिली। एसोसिएशन ने खिलाडी के पेट केलों से भर दिया। केलों का जो बिल दिखाया गया 35 लाख का था।
यही नहीं एसोसिएशन ने उनके खाने के नाम पर करोड़ो रूपये का घोटाला किया, जबकि उस हिसाब से खेल हुए ही नहीं। ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद हुए खुलासे की निष्पक्ष जांच कराई जाए।


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