हाईकोर्ट सख़्त_बागेश्वर नगरपालिका अध्यक्ष पर अवमानना की गाज

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उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने बागेश्वर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की एकलपीठ ने अवमानना नोटिस जारी कर दिए हैं।


बागेश्वर निवासी हयात सिंह परिहार ने उच्च न्यायालय में प्रधान सहायक विजय सिंह कनवासी को अध्यक्ष नगर पालिका बागेश्वर द्वारा अधिशासी अधिकारी( ई.ओ.)के पद पर दी गयी नियुक्ति को चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि उन्हें शासन ने 17 सितंबर 2025 को नगर पालिका बागेश्वर के प्रभारी ई.ओ.के पद पर नियुक्त किया गया।

उन्होंने इसका प्रभार बीती 18 सितंबर को ग्रहण कर लिया, लेकिन 3 सप्ताह तक नगरपालिका अध्यक्ष ने उन्हें वित्तीय अधिकार नहीं दिए। इसी बीच 9 अक्टूबर को याची के स्थान पर एक अन्य प्रभारी ई.ओ.की नियुक्ति की गई और याची को हल्द्वानी नगर निगम के लिए स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे याची ने पूर्व में दाख़िल याचिका में चुनौती दी है।

उच्च न्यायालय ने उस एदेश पर रोक लगा दी। इसी दौरान शासन ने 14 अक्टूबर के आदेश द्वारा नये प्रभारी ई.ओ. की नियुक्ति और याची के स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया, साथ ही न्यायालय को अवगत कराया गया कि नियमित ई.ओ.की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है जिसके चलते पूर्व में दाखिल याचिका निस्तारित हो गयी।

नगर पालिका बागेश्वर ने 17 अक्टूबर को एक बैठक बुलाकर प्रधान सहायक विजय सिंह कानवासी को प्रभारी ई.ओ.नियुक्त करने का निर्णय लिया जिसे हयात सिंह परिहार ने पुनः न्यायालय में चुनौती दी।


पूर्व में 31 अक्टूबर को न्यायालय ने नगरपालिका के इस निर्णय पर रोक लगा दी लेकिन इसके बावजूद नगर पालिका के प्रभारी अधिशासी अधिकारी के पद पर याचिकर्ता को कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई।
31 अक्टूबर के उस आदेश का पालन नहीं होने के बाद हयात सिंह परिहार ने नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल और प्रधान सहायक विजय सिंह कनवासी के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की।

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