हाईकोर्ट ने हरक सिंह रावत की संपत्ति कुर्की पर लगाई रोक

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता व पूर्व भाजपाई हरक सिंह रावत से जुड़ी संपत्ति कुर्क करने के ई.डी.के आदेश को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार सहित ई.डी.से दो हफ्ते के भीतर जबाव देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी।


ई.डी.ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की पत्नी दीप्ति रावत ने साजिश के तहत देहरादून में मामूली कीमत पर रिहायशी क्षेत्र में बेशकीमती जमीन खरीदी है। इसकी वर्तमान में कीमत करोड़ो रूपये है। यही नहीं, उन्होंने बतौर मंत्री रहते हुए नैशनल पार्कों में भारी मात्रा में घोटाले किये हैं।


उच्च न्यायालय ने ये निर्देश शुक्रवार को श्रीमती पूर्णा देवी मैमोरियल ट्रस्ट की 70 करोड़ से अधिक कीमत की 101 बीघा जमीन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय(ई.डी.) द्वारा जारी एक अनंतिम कुर्की आदेश पर किया।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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