हाईकोर्ट – विधानसभा के 22 और कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर रोक,अब तक 196 बहाल

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने विधानसभा से बर्खास्त 22 अन्य लोगों की बर्खास्तगी आदेश पर आज रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद उच्च न्यायालय ने तीन आदेश से लगभग 196 लोगों को दोबारा सेवा करने का फिलहाल मौका दे दिया है।


उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने आज प्रीति शर्मा व 21 अन्य की याचिका को सुना। सितंबर 26, 27, 28 और 29 के एक आदेश के बाद विधानसभा से बर्खास्त किये गए प्रोसीडिंग रिपोर्टर, एडिटर, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, डिप्टी प्रोटोकॉल अधिकारी, सूचनाधिकारी, कैटेलोगर, कम्प्यूटर ऑपरेटर और कम्प्यूटर एसिस्टेंट के 22 बर्खास्त कर्मचारियों ने याचिका दायर की थी।

विधानसभा के इस आदेश से इन 2016 की भर्ती वालों की सेवा समाप्त कर दी गई थी। आज याचिका और विधानसभा का पक्ष सुनने के बाद एकलपीठ ने सेवा समाप्ति के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे पहले भी न्यायालय ने विधानसभा से 2016 बैच और 2021 बैच के बर्खास्त कर्मचारियों को राहत दी थी। न्यायालय ने 15 अक्टूबर को 102 कर्मचारियों, 17 अक्टूबर को 72 और आज 22 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने बांकी याचिकाओं के साथ इस याचिका को भी क्लब कर दिया है। अब मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होनी तय है।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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