लाइसेंस नहीं,अधिकारियों को धमकी! अवैध फ्लोर मिल पर HC का एक्शन

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उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने रुड़की के इमली खेड़ा में अवैध फ्लोर मिल को बंद करने संबंधी जनहित याचिका में हरिद्वार के जिलाधिकारी को निर्देश देकर शिघ्र फ्लोरमिल को बंद करके क्लोजर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खण्डपीठ ने मिल मालिक को नोटिस जारी किया और राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जवाब दाखिल करने को कहा है।


मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी राजपाल सैनी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि हरिद्वार में बिना उद्योग विभाग और राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अनुमति लिए फ्लोरमिल चलाई जा रही है। इसकी शिकायत करने पर उद्योग विभाग ने इसकी जांच की और जांच में जब विभाग ने इसके मालिक से फ्लोर मिल चलाने का लाइसेंस मांगा तो वह लाइसेंस दिखाने में विफल रहा है। फ्लोर मिल के मालिक ने अधिकारियो को धमकाकर भगा दिया।

सुनवाई के दौरान राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी कहा गया कि फ्लोरमिल अवैध रूप से चल रही है। राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिवक्ता आदित्य सिंह ने बताया कि इसे चलाने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कोई अनुमति नहीं ली गयी है। जांच के बाद बोर्ड ने इसे बंद कराने के आदेश दे दिए थे। मामले की सुनवाई के बाद न्यायाल ने इसे शिघ्र बंद कर क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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