हल्द्वानी: रेलवे अतिक्रमण मामले में आज हाइकोर्ट में सुनवाई, क्या कहेगा न्यायालय…?


हल्द्वानी :- उत्तराखंड उच्च न्यायालय में हल्द्वानी की रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने से जुड़ी एक याचिका में आज सुनवाई होनी तय है । समाजसेवी रविशंकर जोशी की जनहित याचिका को सुरक्षित रखने के दौरान कुछ लोग पुनर्वास और ध्वस्तीकरण के खिलाफ उच्च न्यायालय में इनटरवेंशन एप्लिकेशन लेकर आए थे । कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने बीती 27 अप्रैल को याची से मुख्य पी.आई.एल.का निर्णय आने के बाद सुनवाई की बात कही थी ।
आज तक रविशंकर जोशी की जनहित याचिका में निर्णय नहीं आ सका है । इनटरवेंशन याचिका में, अतिक्रमण हटाओ अभियान से प्रभावित कुछ लोग ये कहते हुए उच्च न्यायालय आए की उनके आवास बिना नियमों के हटाए जा रहे हैं । इसके अलावा कुछ लोगों ने न्यायालय से विस्थापन की मांग को लेकर भी याचिका दायर की है । न्यायालय ने इसपर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, बल्कि मूल याचिका के निस्तारित होने के बाद ही इसपर सुनवाई करने की बात कही है । अब देखने वाली बात ये होगी कि आज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आर.सी.खुल्बे की खंडपीठ इसपर क्या कार्यवाही करती है ?
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती



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