हल्द्वानी : अग्नीपथ के खिलाफ बग़ावत, करैक्टर पर पुतेगी लाल स्याही ? 400 पर मुकदमा दर्ज..

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हल्द्वानी में बीते रोज़ यानी शुक्रवार को केंद्र की अग्निपथ स्कीम का विरोध करना 400 युवाओं को भारी पड़ गया कोतवाली पुलिस ने 300 से 400 अज्ञात युवकों पर मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है साथ ही ये आरोप भी दर्ज है कि युवाओं की धक्का-मुक्की में पुलिस के कई जवानों को चोट भी आई है।ज़ाहिर है इससे इन युवाओं के चरित्र पर भी लाल स्याही लगने के कवायद शुरू हो गयी है।

सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के विरोध प्रदर्शन को ले कर उनके चरित्र पर पुलिस ने लाल स्याही पोतने का काम शुरू कर दिया है , विरोध प्रदर्शन में शामिल युवकों पर गंभीर आरोप लगाकर धारा 147, 149, 332, 342, 353, 427, 404 आईपीसी व 7 क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

कोतवाली हरेंद्र चौधरी की ओर से दर्ज मुकदमे में लिखा गया है कि बीते शुक्रवार को जब पुलिस एवं प्रशासन की टीम विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत रामलीला मैदान हल्द्वानी पर पहुँचे तो वहाँ पर 100 से 150 युवकों का गुट मुख्य सड़क की ओर आ रहा था, जिसे मौके पर ओके होटल के समीप रोककर समझाने का प्रयास किया गया।

तो उनमे से एक गुट उग्र होकर मटर गली से होते हुये वर्कशाँप लाईन की ओर चले गये, जिनके साथ-साथ पुलिस व प्रशासन भी पीछे-पीछे गया। तिकोनियाँ पर पहुँचकर युवकों का गुट जो संख्या में अब 300 से 400 के लगभग हो गया था के द्वारा नैनीताल मुख्य राजमार्ग में जाम लगा दिया।

जिससे मुख्य मार्ग पर आने-जाने वाले आम राहगीर, एम्बुलेंस, मरीजों व उनके तीमारदारों का रास्ता अवरूद्व हो गया एवं इस दौरान उक्त भीड़ द्वारा वहाँ पर मौजूद सरकारी सम्पत्ति गमले, सरकारी वाहन को नुकसान पहुँचाया गया एवं आने जाने वाले राहगीरों से अभद्रता की गयी।

पुलिस व प्रशासनिक अधिकारीयों व कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की की गयी, जिससे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों के चोटों भी आयी। प्रदर्शनकारियो द्वारा छोटे-छोटे गुटों में बटकर नैनीताल रोड मुख्यमार्ग, वर्कशाप लाईन , नवाबी रोड, ठण्डी सड़क आदि की ओर भाग दौड़कर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए।

अफरा तफरी मचाते हुए भय का महौल उत्पन्न किया गया, जिससे व्यापारियों द्वारा भय के माहौल से घबराकर अपने- अपने प्रतिष्ठान बन्द कर दिये। जो धारा 147/ 149/ 332/ 342/ 353/ 427/ 504 भादवि व 07 क्रिमिनल लाँ (अमेन्डमेन्ट) एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

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