हल्द्वानी: बेटी से घिनौनी हरकत करने वाले फौजी पिता को कोर्ट ने सुनाई ये सज़ा..
हल्द्वानी : अपनी ही बेटी के साथ तीन साल से कर रहा था अश्लील हरकत….
:::पॉक्सो कोर्ट:::
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने गुरुवार को अपनी बेटी के साथ अश्लील हरकत वाले फौजी पिता को सात साल की कठोर सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अधिवक्ता एडीजीसी फौजदारी नवीन चन्द्र जोशी ने बताया कि 7 अक्टूबर 2019 को टीपी नगर चौकी क्षेत्र में रहने वाले फौजी की पत्नी ने हल्द्वानी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि फौज से सेवानिवृत होने के बाद डीएससी (डिफेंस सर्विस कोर) में तैनात उसका पति (40) तीन सालों से जब भी छुट्टी आता तो वह बेटी के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करता है। आरोप था कि 5 अक्टबूर 2019 की रात को फौजी रात को सोयी हुई बेटी के साथ आपत्तिजनकर हरकतें करने लग गया था। महिला ने विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। इसके बाद पुलिस ने मामले में फौजी के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। यह मामला तब से कोर्ट में चल रहा था। मामले में गुरुवार को उन्होंने 5 गवाह पेश किए, इसके बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने गुरुवार को बेटी के साथ अश्लील हरकत वाले फौजी पिता को सात साल की कठोर सजा और दस हजार रुपये का जुर्मान लगाया है।
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