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धामी सरकार का भ्रष्टाचार पर प्रहार,इस अधिकारी को किया गया सस्पेंड

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उत्तराखंड की धामी सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर चला हंटर, सरकारी कार्यों में अनियमितता मिलने के आरोप में शासन द्वारा सिचाई विभाग के अधिकारी को निलबिंत करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड लक्सर के अन्तर्गत ग्राम टीकमपुर कुम्हारी की जल निकासी योजना में हुई अनियमितता, यू0के0-13 के अन्तर्गत सोलानी नदी के बांये तट पर तटबन्ध निर्माण की योजना में हुई अनियमितता एवं जनपद हरिद्वार जगजीतपुर सीवरेज प्लान्ट में शोधित जल के पुनः उपयोग हेतु राज्य सैक्टर (नाबार्ड मद) के अन्तर्गत सिंचाई नहर के निर्माण की योजना में हुयी अनियमितता के दृष्टिगत राकेश कुमार तिवारी, अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई कार्यमण्डल, देहरादून के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है ( Contemplated) है।

उक्त प्रकरणों में जांचोपरान्त तिवारी को बृहद दण्ड दिये जाने की सम्भावना है। अतः प्रश्नगत जाँच आख्या में इंगित अनियमितताओं के दृष्टिगत राकेश कुमार तिवारी, अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई कार्य मण्डल, देहरादून को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन की अवधि में राकेश कुमार तिवारी, अधीक्षण अभियन्ता को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड – 2 भार 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपातिक समायोजन प्राप्त नहीं था निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि मे इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

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