डीएम के निर्देश पर हरकत में फूड सेफ्टी डिपार्मेंट_होली से पहले आप भी सतर्क रहें..

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हल्द्वानी/रामनगर

आगामी होली पर्व को देखते हुए प्रशासन ने मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। ललित मोहन रयाल (जिलाधिकारी) के स्पष्ट निर्देशों के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आया।

बॉर्डर पर सघन चेकिंग, 3 दर्जन से अधिक वाहन जांचे गए

डॉ. राजेन्द्र सिंह कठायत (खाद्य सुरक्षा उपायुक्त, कुमाऊं मंडल) के नेतृत्व में जनपद नैनीताल की प्रवर्तन टीम ने रामनगर के हल्दुवा चौक पोस्ट पर विशेष अभियान चलाया।

उत्तर प्रदेश के स्वार, रामपुर, मुरादाबाद और गजरौला से आने वाले खाद्य आपूर्तिकर्ता वाहनों की पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में आकस्मिक जांच की गई।

करीब तीन दर्जन से अधिक वाहनों को रोका गया और दूध, पनीर, ब्रेड, नमकीन, बिस्कुट व अन्य खाद्य सामग्री की बारीकी से जांच की गई।

9 नमूने जांच को भेजे, रिपोर्ट के बाद सख्त कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान संदेह के आधार पर कुल 09 खाद्य नमूने लिए गए।

03 नमूने दूध
02 नमूने पनीर
02 नमूने ब्रेड
01 नमूना नमकीन
01 नमूना रस्क/बिस्कुट

सभी नमूने परीक्षण हेतु राजकीय विश्लेषणशाला भेज दिए गए हैं। यदि रिपोर्ट में मानकों के विपरीत पाए जाते हैं तो संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत सक्षम न्यायालय में कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

आधा कुंतल से अधिक खुला पनीर मौके पर नष्ट

सबसे अहम कार्रवाई तब हुई जब स्वार-मुरादाबाद क्षेत्र से आई एक मारुति वैन में आधा कुंतल से अधिक खुला पनीर अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में परिवहन करते पाया गया।

खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा न उतरने के कारण उसे मौके पर ही नियमानुसार नष्ट कराया गया।

साथ ही 03 खाद्य कारोबारियों को अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर नोटिस जारी किए गए और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए। समयसीमा में अनुपालन न होने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई तय है।

लाइसेंस, बिल और रिकॉर्ड पर सख्ती

बिना पंजीकरण/लाइसेंस खाद्य कारोबार बर्दाश्त नहीं

क्रय बिल पर FSSAI लाइसेंस नंबर अनिवार्य

बाहरी प्रदेशों से केवल लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही खरीद।

दैनिक क्रय-विक्रय का रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से रखा जाए,,लापरवाही अब सीधे कानूनी कार्रवाई में बदलेगी।

वहीं1 खाद्य सुरक्षा विभाग ने नागरिकों से अपील की है।

खाद्य पदार्थ खरीदते समय निर्माण व उपभोग तिथि अवश्य जांचें

लाइसेंस/पंजीकरण की पुष्टि करें

निम्न गुणवत्ता या अस्वच्छ खाद्य सामग्री दिखने पर तुरंत टोल फ्री नंबर 18001804246 पर शिकायत दर्ज करें

इस अभियान में सहायक आयुक्त अजब सिंह रावत, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खाँ सहित पूरी टीम सक्रिय रही।

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