

उत्तराखंड वन विभाग के पूर्व प्रमुख राजीव भरतरी को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल(कैट)की तरफ से आज बड़ी राहत मिली है। उनके पूर्व के स्थानांतरण के आदेश पर रोक लगाते हुए न्यायाधीश ओम प्रकाश की एकलपीठ ने उनकी उसी पद पर बहाली के आदेश दिए हैं।
उत्तराखंड सरकार ने अपने 25 नवंबर 2021 के एक आदेश से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध पेड़ कटान, अवैध निर्माण और घोटालों को लेकर मुख्य वन संरक्षक(हॉफ)राजीव भरतरी को प्रशासनिक आधार पर हटा दिया था। इसके खिलाफ राजीव उच्च न्यायालय आए थे जिसके बाद न्यायालय ने नवनियुक्त विभागाध्यक्ष की शक्तियों पर रोक लगाई थी और वरिष्ठ आई.एफ.एस.राजीव को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल(कैट)की नैनीताल बेंच से अपने मामले में न्याय लेने को कहा था।
उच्च न्यायालय ने कैट से शीघ्र सुनवाई कर निर्णय तक पहुंचने को कहा जिज़के बाद 20 और 21 फरवरी को कैट ने अंतिम सुनवाई कर निर्णय को 21 फरवरी 2023 को सुरक्षित रख लिया था। आज कैट के न्यायाधीश ओम प्रकाश की एकलपीठ ने आदेश सुनते हुए भरतरी के स्थानांतरण आदेश को गलत बताया। साथ ही न्यायालय ने सरकार को उन्हें वापस उसी पद पर नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती



लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: newsgkm@gmail.com


सरदार पटेल को नमन, नैनीताल पुलिस ने लिया एकता का संकल्प_एडीजी अंशुमान ने दिलाई शपथ
आयरन लेडी इंदिरा गांधी को नमन, खष्टी बिष्ट बोलीं_ उनके साहसिक फैसलों ने दुनिया में भारत की पहचान बदली
हल्द्वानी में बदहाल सड़कों और बेहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर कांग्रेस का प्रदर्शन..
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का 21वाँ स्थापना दिवस हर्षोल्लास से सम्पन्न, सात कार्मिक सम्मानित
रामनगर के पूछड़ी, रानीखेत रोड व प्रदेशभर के जंगल से लगे अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने दिए बड़े निर्देश…