कालाढूंगी रोड पर शराब दुकान मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली_अब 23 अप्रैल पर नजर

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल से कालाढूंगी मार्ग स्थित घटगड में मदिरा की दुकान खुलने और दुकान स्वामी को शुरक्षा दिलाए जाने संबंधी याचिका में फिलहाल कोई राहत नहीं देते हुए अगली सुनवाई 23 अप्रैल को जारी रखी है।


आज हुई सुनवाई में आबकारी आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। उन्होंने न्यायालय का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि मदिरा की दूकान को विस्थापित करना जिलाधिकारी नैनीताल का क्षेत्राधिकार है। विरोध के बाद दुकान मंगोली से घटगड कर दी गयी हैं, जिसपर न्यायालय ने अगली सुनवाई 23 अप्रैल के लिए तय की है।


मामले के अनुसार, बलवंत सिंह ने याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने उन्हें खुदरा मदिरा बेचने का लाइसेंस नैनीताल कालाढूंगी मार्ग स्थित मंगोली में दिया है। लेकिन, क्षेत्रवासियों के घोर विरोध के बाद उसे इसी मार्ग में आगे घटगड में खोला गया है। लेकिन अब वहाँ पर भी लोग उन्हें यह व्यवसाय नहीं करने दे रहे हैं। उनके दुकान के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे न केवल उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है बल्कि कभी भी कोई अप्रिय घटना घटने की आंशका है।

उनको और उनकी दुकान की शुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस दिलाई जाय। याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार द्वारा शराब की खुदरा बिक्री का लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों को दिया गया है। लिहाजा सरकार को ही उन्हें संरक्षण प्रदान करना चाहिए।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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