उत्तराखंड उच्च न्यायलय ने यू.के. एस.एस.एस.सी.भर्ती मामले में सी.बी.आई.कि जांच को लेकर दायर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी की याचिका को खारिज कर दिया है। वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने आज 12 अक्टूबर को सुरक्षित रखे निर्णय को सुनाते हुए एस.आई.टी.की जांच पर भरोसा जताते हुए ये निर्णय लिया है।
मामले के अनुसार कांग्रेस के कांग्रेस नेता और उपनेता प्रतिपक्ष विधायक भुवन कापड़ी ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा कि यू.के. एस.एस.एस.सी.परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जाँच एस.आई.टी.सही तरीके से नहीं कर रही है। अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई है वो छोटे छोटे लोगों की हुई है। जबकि इतिहास रचने वाले बड़े लोगों की अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमे यू.पी.और उत्तराखंड के कई बड़े बड़े अधिकारी और नेता शामिल हैं और सरकार उनको बचा रही है। इसलिए इस मामले की जाँच एस.टी.एफ.से हटाकर सी.बी.आई.से कराई जाए।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती
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