BREAKING : राज्य में इस तारीख़ से बदलेगा सरकारी स्कूलों का समय..जारी हुए आदेश..

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उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-896 / XXIV-2 / 09/25 (36) / 2009 दिनांक 04 नवम्बर, 2009 एवं शासनादेश सं0-741/XXIV – नवसृजित / 18-25 (06) / 2009-TC दिनांक 28 अगस्त, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा निम्नानुसार विद्यालय संचालन की समय अवधि निर्धारित की गयी है

क्र० सं०

की समुद्र तल से प्रातः

कालीन

(ग्रीष्मकालीन)

विद्यालय

विद्यालय

01 अक्टूबर से 31 मार्च, तक प्रातः 09:15 बजे से अपराह्न 03:30 बजे तक 01 जुलाई से 31 मार्च, प्रातः 09:15 बजे से अपराह्न 03:30 बजे तक

विद्यालय ऊँचाई

1

| 5000 फीट अथवा उससे कम 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक प्रातः 07:45 बजे से अपराहन 01:00 बजे तक 01 अप्रैल से 30 जून तक प्रातः 07:45 बजे अपराह्न 01:00 बजे तक से

ऊँचाई

2

5000 फीट से अधिक ऊँचाई

दिन के (शीतकालीन)

अतः उक्त शासनादेशों की छायाप्रति संलग्न करते हुये निर्देशित किया जाता है कि प्रारम्भिक स्तर के विद्यालयों का संचालन अवधि उक्त शासनादेशों में दिये गये प्राविधानों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

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