BREAKING – हल्द्वानी में ये कारोबार पूरी तरह से प्रतिबंधित, सीलिंग के साथ ज़ब्त होगा सामान..

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हल्द्वानी – काठगोदाम नगर निगम ने हुक्का बार की आड़ में नशा परोसने वालों के ऊपर कसी नकेल अब निगम क्षेत्र के इलाके में किसी भी तरह की हुक्का बार को प्रतिबंधित व्यापार माना जाएगा ,जिसको लेकर आज आदेश जारी कर दिए गए हैं .

यह आदेश हुए जारी

उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड) नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 438 के अनतर्गत निम्न व्यवस्था दी गयी है, “बिना अनुज्ञा के कतिपय वस्तुएँ न रखी जायेगी और कतिपय व्यापार और कार्य सम्पादित नही किए जायेगे”। उक्त धारा की उपधारा (ध) (2) के अनुसार, “कोई ऐसा व्यापार या कार्य जो जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो, या जिससे उसके प्रकार के कारण या ऐसी रीति या उन शर्तों के कारण जिससे या जिनके अधीन उसे सम्पादित किया जाता हो, या सम्पादित करने का विचार हो कोई अपदूषण पैदा होने की सम्भावना हो, को सम्पादित करने की अनुमति न दी जायेगी या न सम्पादित की जायेगी” ।

उक्त के क्रम में जनहित में यह आदेशित किया जाता है कि नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम सीमान्तर्गत संचालित समस्त हुक्का बार अवैध घोषित करते हुए प्रतिबन्धित किए जाते है। “हुक्का बार संचालित करने वाले समस्त व्यवसायी दिनांक 11.07.2022 तक अपने प्रतिष्ठान हुक्का बार को स्वयं बन्द कर दें। अन्यथा उक्त तिथि के उपरान्त निरीक्षण कर सामान की जब्ती एवं प्रतिष्ठान की सीलिंग की कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धित व्यापार को रोका जायेगा।

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