BIG NEWS : (उत्तराखंड) अब 20 नवम्बर तक जारी रहेंगी कोविड पाबंदियां..आदेश हुए जारी..

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उत्तराखंड – 20 नवंबर तक प्रदेश में कोरोना पाबंदियां रहेंगी प्रभावी सरकार ने जारी की एसओपी
पूर्व में राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में बढ़ते हुए कोविङ-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को देखते हुए कोविड कर्फ्यू के आदेश दिए।

राज्य में ‘COVID Restrictions’ दिनांक 19 अक्टूबर सुबह 6 बजे से 20 नवम्बर सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया
राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए राहत , विवाह समारोह में विवाह स्थल / वैडिंग प्वाइन्ट की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत सम्मिलित होने की अनुमति है।
विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि कक्षा 6 से 12 तक और 1 से 5 तक विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में शैक्षणिक संचालन किया जायेगा।
राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलीटेक्निक महाविद्यालय मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, समस्त विश्वविद्यालय एवं अन्य सभी शैक्षिक संस्थान सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि के अनुसार संचालित किये जायेगें।

राज्य के सभी प्रशिक्षण संस्थान सरकारी एवं गैर सरकारी, प्रशिक्षुओं को कोविड मोटोकॉन का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति होगी।
राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों- अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे
समस्त सामाजिक राजनीतिक / मनोरंजन सांस्कृतिक / धार्मिक समारोह कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत संख्या के साथ एवं कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।
राज्य के सभी पर्यटन स्थलों में सप्ताहांत में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों पर सामाजिक दूरी मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कडाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

COVID Vaccine की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों के उपरान्त एवं उन Vaccinated व्यक्तियों के द्वारा राज्य के हवाई अड्डा / रेलवे स्टेशन / बार्डर चेक पोस्ट पर Vaccination का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद बाहरी राज्य से आने वाले व्यक्तियों को उत्तराखण्ड में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान दी जाएगी।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID Vaccination का प्रमाण पत्र नहीं है उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगा।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal ‘http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण किया जाना होगा एवं सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA. MoH&FW GOL and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना होगा।

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