BIG NEWS : (उत्तराखंड) DGP अशोक कुमार ने पुलिसकर्मियों की साप्ताहिक छुट्टी को लेकर लिया बड़ा फैसला .. जारी हुए आदेश

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राज्य के समस्त जनपदों के पुलिस थाना चौकियों/पुलिस लाइन में नियुक्त हेड कान्सा एवं कान्स० को साप्ताहिक विश्राम (Rest) दिये जाने के सम्बन्ध में।इस मुख्यालय के समांक कार्यालय ज्ञाप दिनांक: 28-12-2020 द्वारा पुलिस कर्मियों का मनोबल एवं कार्यक्षमता बढ़ाये जाने हेतु प्रथम चरण में परीक्षण के तौर पर पर्वतीय जनपदों क्रमशः पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ बागेश्वर एवं चम्पावत के थाना चौकी पुलिस लाइन में नियुक्त हेड कान्स() एवं कान्स) को रोस्टर तैयार कर दिनांक: 01-01-2021 सामाहिक विश्राम (Rest) दिये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए पुलिस कर्मियों का मनोबल एवं कार्यक्षमता बढ़ायेनामवार सूची तैयार कर उसको 07 से विभाजित कर साप्ताहिक विश्राम (Rest) का रोस्टर तैयार किया जाये।उदाहरण जैसे थाने पर उपलब्ध कुल हेड कान्स० एवं कान्स) की संख्या 49/7 अर्थात सप्ताह में प्रत्येक दिन 7 कर्मियों को साप्ताहिक विश्राम (Rest) दिया जायेगा। प्रतिदिन सामान्य डयूटी चार्ट 49 के स्थान पर 42 का बनेगा। उस दिन साप्ताहिक विश्राम कर्मी रिजर्व डयूटी में रहेंगे।

अवगत कराना है कि शान्ति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार कार्मिकों की ड्यूटी का समय बढ़ाया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में यथा-आपदा, दुर्घटना एवं कानून व्यवस्था की स्थिति में ड्यूटी पूरी नहीं हो पा रही हो तो साप्ताहिक विश्राम पर गये कतिपय कार्मिकों को थाना प्रभारी द्वारा वापस बुलाया जा सकता है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी कर्मी द्वारा निश्चित साप्ताहिक विश्राम के स्थान पर अन्य किसी दिवस में अपरिहार्य कारणों से साप्ताहिक विश्राम दिये जाने का अनुरोध किया जाता है तो उस स्थिति में थाना प्रभारी द्वारा उस कर्मी का साप्ताहिक विश्राम अन्य कर्मों की सहमति के साथ पारस्परिकता के आधार पर बदला जा सकता है। साप्ताहिक विश्राम के दौरान कार्मिक नियुक्ति मुख्यालय को नहीं छोड़ेगा तथा रिजर्व में ड्यूटी के लिये तैयार रहेगा।

अतः समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने-अपने

जनपदों में उक्तानुसार साप्ताहिक विश्राम (Rest) की व्यवस्था को पूर्णतः क्रियान्वित करते हुए इस मुख्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि जनपदों में नियुक्त कार्मिकों द्वारा अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के जन्मदिन एवं सालगिराह पर आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया जाता है तो उनका अवकाश स्वीकृत कर दिया जाये.

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