GST काउंसिल में बड़े फैसले – अब ऑनलाइन गेमिंग पर 28% ,सिनेमा में खाना सस्ता

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GST Council Meeting :- जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए। बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है। सीतारमण ने कहा कि निजी संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के लिए जीएसटी पर छूट की पेशकश की है। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनों पर 28% टैक्स लगाया जाएगा।

कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर छूट

वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने कैंसर से संबंधित दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाद्य उत्पादों को GST टैक्स से छूट दी है।

इन आइटम पर जीएसटी में कटौती
बैठक में निर्णय लिया गया कि कच्चे/बिना तले हुए एक्सट्रूडेट स्नैक पैलेट पर जीएसटी दरें 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। मछली में घुलनशील पेस्ट पर दरें घटकर 5 फीसदी हो गई है। नकली जरी धागों पर दरें 5 फीसदी की गईं

जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया है. पूरे वैल्यू पर जीएसटी की वसूली की जाएगी. जीएसटी काउंसिल की 50 वीं बैठक में ये फैसला लिया गया है. जीएसटी कानून में संशोधन के बाद ये नियम लागू होगा. 
जीएसटी काउंसिल ने सिनेमा टिकट के साथ पॉपकार्न और कोल्ड ड्रींक्स जैसे खाने -पीने की चीजों पर जीएसटी को लेकर रूख स्पष्ट किया है. अब इन सभी चीजों को कम्पोजिट सप्लाई के तौर पर देखा जाएगा और उसी हिसाब से उसपर टैक्स लगाया जो प्रिंसिपल सप्लाई यानि सिनेमा टिकट पर लगाया जाता है. यानि सिनेमा हॉल के रेस्टोरेंट में खाने-पीने की चीजों पर 5 फीसदी जीएसटी अब देना होगा जो पहले 18 फीसदी लगता था. जीएसटी काउंसिल ने अपीलेट ट्राईब्यूनल भी स्थापित करने को मंजूरी दे दी है।

जीएसटी काउंसिल ने सिनेमा टिकट के साथ पॉपकार्न और कोल्ड ड्रींक्स जैसे खाने -पीने की चीजों पर जीएसटी को लेकर रूख स्पष्ट किया है. अब इन सभी चीजों को कम्पोजिट सप्लाई के तौर पर देखा जाएगा और उसी हिसाब से उसपर टैक्स लगाया जो प्रिंसिपल सप्लाई यानि सिनेमा टिकट पर लगाया जाता है. यानि सिनेमा हॉल के रेस्टोरेंट में खाने-पीने की चीजों पर 5 फीसदी जीएसटी अब देना होगा जो पहले 18 फीसदी लगता था. जीएसटी काउंसिल ने अपीलेट ट्राईब्यूनल भी स्थापित करने को मंजूरी दे दी है।


जीएसटी काउंसिल की बैठक की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि चार चीजों के जीएसटी रेट्स मे कमी की गई है. मछली के पेस्ट पर जीएसटी को घटाकर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है. जरी पर भी जीएलटी दरों मे कमी की गई है. इसपर जीएसटी को मौजूदा 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. जीएसटी कांउसिल की बैठक में  कैंसर की दवा के इम्पोर्ट पर जीएसटी को खत्म करने का फैसला लिया गया है. साथ ही मेडिसिन और फूड फॉर स्पेशल मेडिसिन पर भी आईजीएसटी को खत्म कर दिया गया है.  जीएसटी कांउसिल के इस फैसले से कैंसर की दवा Dintuvximab के इम्पोर्ट को सस्ता करने में बड़ी मदद मिलेगी. 

राज्यों ने जीएसटी को पीएमएलए एक्ट में लाये जाने का मुद्दा भी जीएसटी काउंसिल भी उठाया. वित्त मंत्री ने बताया दिल्ली पंजाब के वित्त मंत्री चाहते थे कि पहले इस पर चर्चा हो. लेकिन सभी एजेंडे पर चर्चा के बाद इस पर डिस्कशन हुआ और इसे लेकर राज्यों के वित्त मंत्रियों को स्पष्टीकरण दिया गया. 

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