BIG BREAKING : (नैनीताल) ज़िला अधिकारी ने कोरोना कर्फ़्यू को लेकर जारी किए यह आदेश..जानिए क्या हैं रियायतें और पाबंदियां..
नैनीताल – जिलाधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में पाॅच वे चरण का कोविड कफ्र्यू 08 जून से 15 जून प्रातः 06 बजे तक बढाया जाता है। उन्होंने जनपद में कोविड कफ्र्यू के दौरान शासन की गाइडलाइन का सख्ती के साथ अनुपालन कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी गर्ब्याल ने कहा कि 15 जून सुबह 06 बजे तक कोविड कफ्र्यू बढाया जाता है। उन्होने बताया कि जनपद मे परचून(किराना) की दुकानें, जनरल स्टोर सप्ताह में 02 दिन 09 जून व 14 जून को प्रातः 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक खुलेंगी तथा स्टेशनरी एवं किताबों की दुकानंे भी 09 जून व 14 जून को प्रातः 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक खुलेगी। सरकारी गल्ला, सब्जी,दूध मीट आदि की दुकाने प्रातः 08 बजे से लेकर प्रातः 12 बजे तक प्रत्येक दिन नियमित खुलेंगी। फोटो स्टेट की दुकानें, टिम्बर मर्जेन्ट की दंकाने 09 जून (बुधवार) को प्रातः08 से दोपहर 01 बजे तक इसी तरह खाद्य पेकेजिंग, कपडा, रेडीमेड, दर्जी, चश्में की दुकाने, साईकिल स्टोर, औद्योयोगिक, मोटर पाटर्स एवं ड्राई क्लीनर्स की दुकानंे 11 जून (शुक्रवार) को प्रातः 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक खुलेगी। साथ ही पशुचारा,कीटनाशक, खाद, बीज की दुकाने, भण्डारण परिवहन आदि की भी सुबह 08 से 11 बजे तक अनुमति रहेगी। पेट्रोल,डीजल पम्प एवं रसोई गैस, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। घरेलू गैस एवं टैंकर से पेयजल का वितरण भी होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित क्षेत्र जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, दवा की दुकानें, चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेन्टर भी 24 घण्टे खुले रहेंगे। उन्होने बताया कि उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध नही है मानको का पालन करना होगा। बैंक प्रातः 10 बजे से दोपहर 02 बजे तक खुलेगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में मदिरा की दुकाने 09 जून, 11 जून व 14 जून को प्रातः 08 बजे से 01 बजे तक खुलेगी। बार अग्रिम आदेश तक बन्द रहेगे। उन्होने कहा कि सभी माल वाहक वाहनों को जनपद एंव अन्तर-राज्यीय आवगमन के साथ सामाग्री के परिवहन की अनुमति होगी। तथा सभी माल वाहक वाहनों को सामाग्री लोड एवं अनलोड करने दैनिक रात्रि 09 बजे से प्रातः 05 बजे तक अनुमति होगी। कोरोना कफ्र्यू अवधि में सभी विभागीय कर्मचािरयों व प्रेस प्रतिनिधियों के लिए उनके संस्थान द्वारा जारी परिचय-पत्र ही पास होगा। इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें जनपद में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि में अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए क्वारंटीन सेन्टर में पूरी करनी होगी।
श्री गर्ब्याल ने बताया कि शादी समारोह में केवल 20 लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव के साथ ही अनुमति होगी। इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी। नई एसओपी के अनुसार आपातकालीन आवश्यकता वाले रोगियो व उनके तीमारदारों को आने-जाने के लिए डाॅक्टर की पर्ची दिखानी होगी।
वैक्सीनेशन के लिए घरों के बाहर निकलने पर उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा। ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा। मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। जनपद में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। निकाय सार्वजनिक स्थलो, आवसीय क्षेत्रों, बस अड्डों, मंडियों आदि को निरंतर सेनेटाईज करते रहेंगे। शराब की दुकानें और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा ड्रग्स, क्लीनिक्स, पैथ लैब, आदि को छूट दी गयी है। उन्होने बताया कि होटल एवं रेस्टोरेंट में सिर्फ किचन सर्विस चलेगी तथा होटल एवं रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि आवश्यक सामान लाने और ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के आॅफिस आने-जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से वाहनों की आवाजाही हेतु यात्रा टिकट के साथ डाॅक्यूमेंट होना अनिवार्य होगा। आपतकालीन स्थिति में आटों-टैक्सी को आवाजाही में छूट और मरीजों एवं तीमारदारों के वाहनों को भी रियायत दी गई है। मेडिकल कर्मचारियों के वाहन, वैक्सीनेशन और कोरोना की टेस्टिंग के लिए जाने के लिए भी रियायत होगी। आवश्यक सेवाओं और कोविड-19 से जुडी सेवाओं वाले सरकारी-निकायों के वाहनों को चलने की अनुमति होगी। उन्होने शासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
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