BIG BREAKING : नैनीताल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला..ख़ारिज की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनियों की याचिका
नैनीताल 14 FEBUARY 2021 GKM NEWS नैनीताल- उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के जल विद्युत उत्पादन पर वाटर टैक्स लगाए जाने सम्बन्धी एक्ट को सही ठहराते हुए इसके खिलाफ कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कम्पनियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है ।
वर्ष 2016 में उच्च न्यायालय ने उक्त एक्ट के क्रियान्वयन में रोक लगाई थी । न्यायालय के इस आदेश से राज्य सरकार को राहत मिली है, लेकिन हाइड्रो पावर कम्पनियों और उत्तर प्रदेश विद्युत निगम ने इस आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील करने का निर्णय लिया है । इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ में पूर्व में ही पूरी हो चुकी थी, जबकि न्यायालय ने 12 फरवरी को ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया ..
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