BIG BREAKING : सरकार का बड़ा कदम.. जिलधिकरियों को दी गयी रासुका लगाने की पावर, देखिये क्या हैं आदेश

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उत्तराखण्ड : राज्य सरकार ने यूपी में लखीमपुर कांड के बाद अलर्ट हो गई है चुनाव से पहले ऐसी कोई घटना ना हो इसको लेकर सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है जी हां अगले 3 महीने तक किसी भी बड़ी घटना पर दोषियों पर रासुका लगाने का अधिकार दे दिया गया अब ऐसी कौन सी घटना उत्तराखंड में होने जा रही है या फिर सरकार के पास क्या इनपुट है इसको लेकर भी कई सवाल खड़े उठ रहे है । क्योंकि उत्तराखंड में इस कानून को राज्य आंदोलन में लागू किया गया था ।

अतएव, अब राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10 सन् 1897 ) की धारा 21 के साथ पठित राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 65 सन् 1980) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा उत्तराखण्ड सरकार की सरकारी अधिसूचना संख्या 799 / XX-5/21/04/रा०सु०का / 2003 दिनांक 04 जून, 2021 का आंशिक उपान्तरण करके उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को दिनांक: 01 अक्टूबर, 2021 से तीन माह अर्थात 31 दिसम्बर, 2021 की अग्रेत्तर अवधि के लिये उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये सशक्त करते हैं।

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