हाईकोर्ट – बागेश्वर में खड़िया खनन पर रोक बरकरार..


उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बागेश्वर जिले की तहसील कांडा के कई गांवों में खड़िया खनन से आई दरारों संबंधी स्वतः संज्ञान जनहित याचिकाओ पर एक साथ सुनवाई की। मुख्य न्यायधीश जी.नरेंद्र और वरिष्ठ न्यायमूर्ती मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ ने सुनवाई को जारी रखते हुए अगली सुनवाई सोमवार 17 फरवरी को जारी रखी है।
अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि न्यायालय ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए डिप्टी डायरेक्टर जियोलाजिकल खनन इकाई उत्तराखण्ड को व्यक्तिगत रूप से तथा कमेटी के अन्य सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने को कहा है।
आज हुई सुनवाई पर राज्य सरकार ने बागेश्वर जिले की 61 खड़िया खुदानों की जांच रिपोर्ट न्यायलय में प्रस्तुत की। अब मामले की अगली दुनवाई 17 फरवरी को होगी। कोर्ट ने अगली तिथि तक खड़िया खनन पर लगी रोक को जारी रखा है।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती


लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: newsgkm@gmail.com




बागेश्वर में इंग्लैंड के डेविड हापकिंस का अंतिम संस्कार_बेटी ने दी मुखाग्नि
क्रिकेट बना भाईचारे का माध्यम, निरंकारी युवाओं ने पेश की मिसाल
Haldwani : बाघ के हमले में पीड़ित परिवार के सहारे की उम्मीद_6 लाख का चेक बाउंस : नीरज
250 हिन्दू परिवारों ने हल्द्वानी मेयर से क्या गुहार लगाई _रेलवे अतिक्रमण मामला..
गैस किल्लत के बीच बड़ा फैसला : कमर्शियल LPG सप्लाई बंद, ESMA लागू