

उत्तरप्रदेश विधानसभा उपचुनाव : निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर भारत निर्वाचन आयोग ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव पर रोक लगा दी है। आयोग ने उप चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई है। 10 नवंबर को उप चुनाव की अधिसूचना जारी होनी थी।
आपको बताते चलें सपा विधायक आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रामपुर में उपचुनाव कराने को लेकर फिलहाल अभी पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर सत्र अदालत को आदेश दिया है कि वह पहले आजम खान की अपील पर विचार करे. इसके बाद चुनाव आयोग को नतीजे के आधार पर 11 नवंबर को या उसके बाद रामपुर विधानसभा सीट के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए एक गजट अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया. वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने रामपुर उपचुनाव की अधिसूचना अगले आदेश तक रोक दी है.
रामपुर से पूर्व सपा विधायक मोहम्मद आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एमपी-एमएलए कोर्ट से तीन वर्ष की सजा होने के बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट रिक्त घोषित की थी। रामपुर विधानसभा क्षेत्र रिक्त घोषित होने के बाद निर्वाचन आयोग ने उस पर उप चुनाव की घोषणा की। 10 नवंबर को उप चुनाव की अधिसूचना जारी कर 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जाना प्रस्तावित था। रामपुर में उप चुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान और 8 दिसंबर को मतगणना प्रस्तावित थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला ने बताया कि मोहम्मद आजम खान बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उप चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाने के आदेश दिए है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई है।



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