सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड सरकार को झटका, चर्चित घोटाले में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले साल 26 नवंबर को करोड़ों रुपयों के उद्यान घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने के आदेश दे दिए थे. सीबीआई ने अपनी जांच पड़ताल शुरू भी कर दी. जांच डेढ़ महीने से अधिक समय चली. लेकिन जांच के दौरान कई बड़े नाम आने के बाद सरकार अब उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने पहुंची थी।

उत्तराखंड के चर्चित उद्यान घोटाले मामले में उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है. इस घोटाले में नेताओं के नाम आने के बाद राज्य सरकार सीबीआई जांच का आदेश रुकवाने सुप्रीम कोर्ट गई थी।

दरअसल, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले साल 26 नवंबर को करोड़ों रुपयों के उद्यान घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने के आदेश दे दिए थे. सीबीआई ने अपनी जांच पड़ताल शुरू भी कर दी. जांच डेढ़ महीने से अधिक समय चली. लेकिन जांच के दौरान कई बड़े नाम आने के बाद सरकार अब उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने पहुंची थी।

सामाजिक कार्यकर्ता दीपक करगेती ने किसानों के साथ मिलकर सबसे पहले उद्यान विभाग के निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा को उद्यान निदेशालय चौबटिया में 16 अप्रैल 2022 को 9 महीने के बाद आने के कारण ताला बंद कर दिया, क्योंकि बावेजा निलंबित कर दिए गए थे।

दीपक ने सरकार से मांग की कि उद्यान विभाग का निदेशालय 1953 से अल्मोड़ा जिले के चौबटिया में है. सभी कर्मचारियों को तनख्वाह भी यहीं से निकलती है. इसके बाद भी अधिकारी मुख्यालय में न बैठकर देहरादून से कार्य करते हैं।

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