काठगोदाम-लालकुआं NH के बेतरतीब कटों में अब तक 14 मौतें_जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा…

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने काठगोदाम से लालकुआं नैशनल हाइवे में काठगोदाम, लालकुआं, गौरापडाव, तीनपानी आदि में बेतहरीब बने कट में हादसों का स्वतःसंज्ञान संबंधी जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि आदेश होने के बावजूद अबतक एन.एच.ने धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है।
न्यायालय ने इसपर एन.एच.से कहा की उन्होंने जो रिपोर्ट न्यायालय में पेश की, उसकी कॉपी शिकायतकर्ता को दें। न्यायालय ने शिकायतकर्ता को रिपोर्ट का अवलोकन कर अपने सुझाव 21 नवंबर तक देने को कहा है।
मामले के अनुसार, चोरगलिया निवासी सामाजिक कार्यकर्ता भुवन चंद्र पोखरिया और लालकुआं के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि नैनीताल जिले के काठगोदाम से लालकुआं तक सड़क चौड़ीकरण के दौरान काठगोदाम, लालकुआं, गौरापडाव, तीनपानी में बेतरतीब बने कट के कारण पिछले 8 माह में 14 लोगों की जान चली गई। इन कटो के कारण दर्जनों लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए।
उनका बाहरी अस्पतालों में ईलाज चल रहा है। याचिका में प्रार्थना की गई है कि दुर्घटना में जान गवाने वालों के परिवारों और घायलों को एन.एच.ऑथरिटी से मुआवजा दिलाया जाए।
न्यायालय ने इसका संज्ञान लेते हुए एन.एच.में निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार ही होना चाहिए था। एन.एच.में ऐसी क्या खामियां आ गयी जिसकी वजय से दुर्घटनाएं हो रही है ? अगर दुर्घटनाएं हो रही है तो उसकी जांच कराई जानी चाहिए। ओवर स्पीड को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती


लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: newsgkm@gmail.com




हाईकोर्ट का बड़ा फैसला_आउटसोर्स कर्मचारियों की 2,000 नौकरियां बचीं..
ठेकेदारी खत्म – पॉलीहाउस का पैसा अब सीधे किसानों के खाते में..
मुख्यमंत्री धामी कल नैनीताल दौरे पर_ये रहेगा शेड्यूल..
हल्द्वानी में ऑटो- ई-रिक्शा चालकों पर सख़्ती_परिवहन विभाग ने कसे नियम
टॉर्चर केस – पूर्व SSP आईपीएस लोकेश्वर दोषी करार, कार्यवाही के निर्देश..