जनता को 35 किलों में मात्र 6 किलों मिल रहा राशन, हाईकोर्ट ने कहा रिकोर्ड दिखाओं…
नैनीताल (GKM न्यूज़ समीर शाह) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने लक्सर की राशन की दुकानों से राशन के गमन और रिकॉर्ड बुक नही दिखाने के मामले में दायर जनहित याचिका में सुनवाई के बाद हरिद्वार जिलाधिकारी को 3 सप्ताह में इन्क्वायरी कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में हुई।
मामले के अनुसार लक्सर निवासी रेणु में जनहित याचिका दायर कर कहा कि उनके क्षेत्र में राशन विक्रेता द्वारा लोगो के फर्जी लिसेंसे बनाए गए है। कहा कि दुकानों में जरूरतमंद लोगों को 35 किलो राशन मिलता है लेकिन राशन विक्रेता 35 किलो में से 6 किलो ही लोगो को राशन देते है बाकी 29 किलो राशन गमन कर लेते है।
याचिकाकर्ता दौरा कहा गया की आरटीआई में सूचना मांगने पर राशन विक्रेता द्वारा रिकॉर्ड बुक साझा नही की गई और जानकारी दी गई कि रास्ते मे जाते समय रिकॉर्ड बुक खो गई है। याचिकाकर्ता ने मामले की इंक़वारी करने की मांग की है।
बयान :- बिलाल अहमद, अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
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