खुशखबरी : जल्द खुलेंगे जिम और योग संस्थान..लेकिन दिशा, निर्देशों का करना होगा..सख्ती से पालन..जानिये क्या हैं..दिशा, निर्देश और शर्तें..

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हल्द्वानी नैनीताल (GKM news ) – स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार और प्रदेश सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बंसल ने नैनीताल ज़िले के लोगो लिए एक खुशखबरी सुनाई है.जिसके तहत ज़िले में  जिम और  योग संस्थान खोलने के निर्देश सशर्त जारी किये गए हैं.

ज़िलाधिकारी ने कहा कि  स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार और प्रदेश सरकार के निर्देशों के मुताबिक..जिम और योग संस्थानों को खोला जाएगा..

जो की लोगों के लिए अच्छी खबर है.. ज़िलाधिकारी ने कहा कि  शासन और प्रशासन के दिशा निर्देशों का सख्ती के साथ अनुपालन करने के निर्देश जारी किय हैं.

इसके साथ ही ज़िलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि  स्पा, साउना,स्टीम बाथ, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हाल,मनोरंजन पार्क,बार, थियेटर आडिटोरियम  पहले की तरह पूर्ण बन्द रहेंगे.  उन्होने यह भी  कहा कि स्कूल,कालेज कोचिंग सेंटर आदि 31 अगस्त तक बन्द रहेंगे लेकिन आनलान पढाई जारी रहेगी.     

जानियें..किन लोगों को जिम और योग संस्थानों में जाने की मिलेंगी इजाज़त…


.1  जिम और  योग संस्थानों में जानें अनुमती केवल बिना लक्षण वाले लोगों को ही मिलेगी.

.2  जिम और योग संस्थानों में जाने पर में सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना होगा. इसके साथ ही मास्क  लगाना भी अनिवार्य होगा. लेकिन जिम करते वक्त  मास्क पहनना अनिवार्य नही होगा, बल्कि उचित दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा.

.3 65 साल से अधिक उम्र वाले लोग और 10 साल से छोटे बच्चे जिम नही जा सकते. इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी जिम और योग संस्थानों में जाने की इजाज़त नही है. 

.4 जो जिम और योग संस्थान  कंटेनमेंट ज़ोन में वो बन्द ही रहेंगे..
.5  जिम मे फ्लोर मे काम करने वाले स्टाफ की संख्या कम से कम होगी. इसके साथ ही  लाॅकर का इस्तेमाल सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुये किया जाएगा. 

.6  जिम में उपकरणों के इस्तेमाल करने से पहले सेनिटाइज करके पल्स आक्सीमीटर से आक्सीजन सेचुरेशन लेबल की जांच करनी होगी. 

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